उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 को 10 साल की सजा
दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक और बीजेपी से बर्खास्त नेता कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात लोगों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार सुबह कुलदीप सिंह समेत सात लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर और अतुल सेंगर पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपए देंगे।
9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। 13 अगस्त 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धर्मेश शर्मा ने कहा था- पीड़िता के पिता को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाया गया था। जिसके बाद उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पीछे क्या कोई मंशा थी? यह सब जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी साजिश थी, जो पीड़िता के पिता को पैरवी करने से रोकने के लिए की गई थी। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन कर्मियों और छह अन्य लोगों पर आरोप तय किए थे।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को गैरइरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी।
इससे पहले उन्नाव रेप केस में सेंगर दोषी साबित हो चुके हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया गया था।
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