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 अब कर्नाटक में भी चलेंगी बसें, लेकिन गुजरात सहित 4 राज्यों के लोगों की एंट्री बंद
 कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में सरकारी और प्राइवेट बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। सोमवार को राज्य के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। लेकिन दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों की छूट होगी। रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। 

राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही राज्य के भीतर सभी ट्रेनों के संचालन को भी सहमति दी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को 31 मार्च तक राज्य में आने की इजाजत नहीं देंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4.0 के जारी गाइडलाइंस में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें दी गई हैं, जिनमें मॉल को छोड़ कर बाजारों में नाई की दुकानों, सैलून और स्पा समेत अन्य दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गई है। 

ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सभी वस्तुओं की घरों तक आपूर्ति की अनुमति दे दी गई है, जिनमें वे वस्तुएं भी शामिल हैं जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आतीं। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी और अधिकारी इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
     
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही, सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
 

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