मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता के करोड़ो की संपति का उत्तराधिकारी भतीजे-भतीजी को किया घोषित
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश में बदलाव करते हुए तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के भतीजे (दीपक) और भतीजी (दीपा) को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बीते बुधवार दोनों दूसरी श्रेणी के कानूनी वारिस माने गए थे. अदालत ने राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री के आवास (पायस गार्डन) को स्मारक बनाने के अपने फैसले पर भी पुनर्विचार करने को कहा है. अदालत का यह आदेश तमिलनाडु (Tamil Nadu) के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद आया है.
एक टीवी चैनल ने दीपा से कि जयललिता क्यों कभी सार्वजनिक तौर पर उनके परिवार को सामने नहीं लाईं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री होने के बावजूद बुआ हमारे घर पर फोन करती थीं. दिवाली, पोंगल पर वो फोन करती थीं. ये सब सार्वजनिक नहीं था. हम एक परिवार के तौर पर साथ वक्त बिताते थे. वह इसलिए भी इसको सार्वजनिक नहीं करती थीं क्योंकि वह डरती थीं.'
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