कोरिया : कारखानों, स्थापनाओं को मिला एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए 15 दिवस का समय
कोरिया : श्रम पदाधिकारी ने बताया कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार के दृश्टिकोण से छत्तीसगढ़ षासन श्रम विभाग द्वारा एकीकृत वार्शिकी विवरणी योजना अधिसूचना के द्वारा लागू की गई थी।
इस योजना में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना, स्थापना द्वारा दाखिल किये जाने वाले वार्शिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्शिकी निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग के पोर्टल में प्रति वर्श 30 जून तक आॅनलाईन अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया था।
श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ षासन श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कारखानों, स्थापनाओं को एकीकृत वार्शिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए 15 दिवस का समय प्रदान किया गया है।
स्थापना, कारखाना के संचालक श्रम विभाग के पोर्टल बहसंइवनतण्दपबण्पद में जाकर श्रमायुक्त सेवाएं के अंतर्गत आॅनलाईन एकीकृत विवरणी भरकर अपलोड कर सकते हैं। 15 दिवस के भीतर एकीकृत वार्शिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर कारखानों और स्थापनाओं का अनुज्ञप्ति, पंजीयन निरस्त की जाएगी।
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