ब्रेकिंग न्यूज़

 जिले के नगरीय क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील, सभा, धरना, रैली, जुलूस, कार्यक्रम पर प्रतिबंधित
बलरामपुर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेखित है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित है कि कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित, संदेही से दूर रहने संगरोध की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत् इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को संगरोध/घर में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जिले में स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर धारा-144 दण्ड प्रक्रिया घोषित किया है। साथ ही नगरीय निकाय में संचालित लाईब्रेरी, जिम, कोचिंग सेन्टर, ट्यूशन सेन्टर, चैपाटी, आदि को 31 मार्च 2020 तक के लिए पूर्णता बन्द रखने हेतु आदेशित किया है।

डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगा। विभिन्न सभाओं रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि करने से पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook