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दुर्ग : 5 अप्रैल या आगामी आदेश तक तक बंद रहेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान
नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश*

दुर्ग 21 मार्च : कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 अप्रैल या आगामी आदेश तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किये जाने के लिए आदेशित किया है।

जिला दुर्ग के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु निम्नलिखित संस्थानोंः- 

सभी मण्डियों व दुकान व ठेला (सब्जी,फल, अनाज) मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियरी सेवाए, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिग सेवाए (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), ए.टी.एम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाए, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थायें, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाए,होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्य लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा(Covid-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर ), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, डेलीनीड्स व किराना दुकाने, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबधित इकाईयों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

शासन द्वारा जारी पत्र  के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी  पत्रान्तर्गत कोरोना वायरस ( Covid -19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण  हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता,1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

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