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कोरिया : देखरेख एवं संरक्षण की आवष्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु फास्टर केयर में भारतीय इच्छुक दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा


कोरिया : महिला बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित किषोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 41 अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख वाले बालकों को किषोर न्याय बालको की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मांडल गाइड लाइन फांर फास्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु फास्टर केयर में भारतीय इच्छुक दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित है।

फास्टर केयर परिवार का दाष्त्वि होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, षिक्षा, उच्च षिक्षा, षिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण आवष्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यासायिक प्रषिक्षण, बालक की विकास संबधी आवष्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुव्र्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें।

इसके साथ ही फास्टर केयर मार्गदर्षिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तो तथा बाले कल्याण समिति के निर्देषों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे भारतीय दम्पति जो देखरेख और संरक्षण की आवष्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हे।
 
वे संयुक्त जिला कार्यालय जिला बा संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरिया कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। आवेदन के पष्चात् उक्त अधिनियम एवं गाईड लाईन के प्रकाष में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरषिप एवं फास्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुषंसा के आधार द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बच्चों को सबंधित दम्पति को फास्टर केयर में दिया जा सकेगा।

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