बाहर से जिले में आने वाले व्यक्ति टोल फ्री नंबर 104 पर देंगें अपनी जानकारी
निर्देषों का पालन न करने वालों पर दाण्डिक कार्यवाही के लिए शासन ने दिये निर्देष
सूरजपुर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आर.एस.सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार नोवलकोरोना कोविड 19 के आउटबे्रक को देखते हुए उसके संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु अन्य राज्यों से आने वाले इंटरस्टेट माइग्रेन्टस के संबंध में छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों विषेषकर जहां कोरोना के सकारात्मक मामले ज्यादा आ रहे है। वहां से राज्य में ट्रेन या संचार के साधनों से आने वाले व्यक्ति अपनी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नम्बर-104 पर देवें।
इसके साथ ही जिले से प्रभारी नोडल अधिकारी कोविड 19 डाॅ0 दीपक जायसवाल मो0न0 9926408456, डाॅ0 राजेष पैकरा, जिला सर्वेलेंस अधिकारी मो0न0-8718049006 एवं जमील हसन, मो0न0-7999906164 पर सुचना दे सकते हैं। अपनी जानकारी देने के पष्चात् वे तत्काल निर्धारित 14 दिनों हेतु भ्वउम फनंतंदजपदम हेतु चले जायेगें। भ्वउम फनंतंदजपदम के दौरान ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का अनिवार्यतः पालन करेंगें। यदि ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का पालन सुनिष्चित नहीं करता है तो उसे ळवअमतउमदज फनंतंदजपदम ब्मदजतम में भेज दिया जायेगा। साथ ही उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
Leave A Comment