ब्रेकिंग न्यूज़

 25 मार्च तक जिले के समस्त मदिरा दुकान बन्द रहेंगी
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने हेतु कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मार्च से 25 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूर्णता बन्द रहेगा।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook