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31 मार्च तक जारी रहेगा लाॅकडाउन

 सुभाष गुप्ता 

लाॅकडाउन को लेकर कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जारी किया विस्तृत आदेष
सूरजपुर 24 मार्च 2020/छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देषों के पालन मंे कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ण रूप से तालाबंदी ( लॉकडाउन ) करने का आदेष दिया है। कलेक्टर के द्वारा शासकीय , अर्द्ध-शासकीय , अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने  तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे का आदेष दिया है। जिसमें मुख्यालय का परित्याग नही करने कहा गया है। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें , जिसमें निजी बसें, टैक्सी , ऑटो - रिक्शा ,षासकीय बसें, ई - रिक्शा . रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं , के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति दी गई है। जारी आदेष में ऐसे निजी वाहन जो वस्तुओं व आवष्यक सेवाओं के लिए परिवहन कर रहें है, उन्हें परिवहन के लिए छुट दी गई है। कलेक्टर के आदेष में बाहर से जिले में प्रवेष करने और जिले के बाहर परिवहन किसी भी माध्यम (रेल, बस एवं अन्य माध्यम) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेष में सभी दूकानें , व्यवसायिकप्रतिष्ठान , कार्यालय , फैक्ट्री , गोदाम , साप्ताहिक हाट - बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों बंद रखने कहा गया है। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को कुछ विषेष परिस्थितियों जैसे- ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं , ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों , डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही जिन ईकाईयों को आदेष मे छुट प्रदान की गई है उन्हे सख्तनिर्देषित किया गया है कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हए भारत सरकार , राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।  सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य ( सिर्फ मनरेगा को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखे गये हैं।
आदेष में कलेक्टर श्री सोनी ने विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो भ्वउम फनंतंदजपदम की निगरानी में रखे गए हैं , उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित  ुनंतंदजपदम की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे । इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता , 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर पर रहकर ही सुरक्षा उपायों का अपनाएॅ और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का पालन करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
इन्हें दी गई प्रतिबंध से छुट-
आदेष में आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय , अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कार्या0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक, ( शहर/ग्रामीण ) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीयदण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं चैकीयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिन्हें केवल आम जनता के लिए बंद रखा गया है।  भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय , कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी , स्वास्थ्य सेवायें ( जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान , चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली ) , खाद्य पदार्थ , किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण /परिवहन की गतिविधियां भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। दुग्ध संयंत्र ( मिल्कप्लांट ) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपरहॉकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।  मास्क , सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहन, बिजली , पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी . आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी. , सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, वायलर आदि हो ), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (
 
 
 
 
 

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