सार्वजनिक वितरण के कार्यो में लगे अमले सुरक्षा निर्देषों का पालन करते हुए लाॅकडाउन में भी करेंगें कार्य
आवष्यक सेवाओं की घोषणा कर शासन ने जारी किया आदेष
सूरजपुर 25 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कोरोना महामारी के प्रबंधन की अति आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सेवाओं को आवष्यक सेवाएं घोषित करते हुए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा आदेष जारी किया गया है जिसमें सार्वजनीक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भंडारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक , डनेज इत्यादि का संचालन, भंडारण एवं वितरण, खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग अनलोडिंग एवं परिवहन, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भंडारण के लिए लोडिंग अनलोडिंग एवं परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राइस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल डीजल सीएनजी, पम्पो , प्रदाय इकाई में द्वारा पेट्रोल डीजल सीएनजी का प्रदाय, एलपीजी (घरेलू तथा व्यवसायिक) का प्रदाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन परिवहन प्रदाय एवं वितरण को आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है।
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