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किरायेदारों को किराया देने और मकान खाली करने का दबाव बनाने पर होगी कार्यवाही

 आवासीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु आदेश जारी

बलरामपुर 31 मार्च 2020/ कोरोना वायरस कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाए है और नागरिकों की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए निरंतर प्रयासरत् है। बलरामपुर-रामानुजगंज की सीमा में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकाल को नियंत्रित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
जिले के मजदूर, दैनिक वेतनभोगी तथा अन्य कार्यों में संलग्न निम्न आय वर्ग के  किरायदारों को मकान मालिकों द्वारा किराया तथा मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, कारणवश पलायन की संभावनाएं बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में लोग अपने मूल स्थान की ओर जाएंगे। परिवहन सेवाओं के बंद होने के कारण ये लोग अन्य साधनों का प्रयोग करेंगे, जिससे कोरोना वायरस के फैलने की संभावना अधिक होगी जो प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित कर सकती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि बलरामपुर-रामानुजगंज  जिले के किसी भी भवन स्वामी द्वारा जिले के किसी भी मजदूर/कर्मचारी जो जिले के विभिन्न ईकाईयों/कम्पनियों/कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत हैं या अन्य किरायेदारों से आवासीय भवन के किराये की मांग किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। वांछित आवासीय भवन किराया आगामी आदेश उपरांत ही लिया जा सकेगा। यदि जिले के किसी भवन स्वामी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है कि तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। किसी भवन स्वामी द्वारा यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो जिला कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07831-273012 एवं 07831-273177 पर सूचित कर सकते हैं।
 

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