’कृषि मशीनरी विक्रय, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकान शर्तो के अधीन रहेंगी खुली’
बलरामपुर 10 अप्रैल 2020/ कोरोेना वायरस (कोविड-19) के संभाव्य प्रसार तथा इसके प्रसार को रोकने हेतु जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने संपूर्ण तालाबंदी (लाॅकडाउन) हेतु आदेशित किया है। उन्होंने कहा है कि चाय उद्योग, कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चेन सहित) को शर्तों के अधीन तालाबंदी से छूट प्रदान की गई है। राज्यमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथा संभव पेट्रोल पंपों या उसके आसपास स्थित हो, अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी, (जनऔषधि केन्द्र सहित), मेडिकल इक्यूपमेंट, दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगी। चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टाॅफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाॅफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी गई है।
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