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बलरामपुर  धारा-144 की समय-सीमा में वृद्धि अब 03 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा

 बलरामपुर 15 अप्रैल 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर सम्पूर्ण जिले में धारा-144 लागू की थी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धारा-144, 03 मई 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक वृद्धि की गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जारी आदेश में कहा है कि यह भी तथ्य ध्यान मे रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि की गई है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व मे जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी। यह आदेश बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी ।
 

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