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बलरामपुर  जिले में मदिरा दुकानें 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद

 बलरामपुर 15 अप्रैल 2020/ जिले के समस्त मदिरा की दुकानें 21 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी-विदेशी मंदिरा की दुकानें और जिले मे स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारगारों को बंद करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने नोवेल कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

 

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