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बलरामपुर  उद्यान विभाग  सहायक ग्रेड-02 निलंबित

 बलरामपुर 16 अप्रैल 2020/ राज्य शासन के आदेशानुसार कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत तथा अन्तर्राज्यीय से वापसी उपरांत स्वास्थ्य अमले को सूचना एवं क्वारेंटीन में रहने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी संभावित बचाव अमल में लाया जाए। परन्तु उद्यान विभाग के सहायक ग्रेड-02 श्री रविशंकर सोनवानी के द्वारा 14 अप्रैल 2020 को बिना सूचना के औरंगाबाद (बिहार) प्रवास पर एवं 15 अप्रैल 2020 को जिला बलरामपुर-रामानुजगंज वापसी कर कार्यालय में कार्यालयीन कार्य का सम्पादन भी किया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ ऐपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की धारा 14 के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। जो कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। श्री रविशंकर सोनवानी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3(एक)(दो)(तीन) के विपरित होने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा श्री सोनवानी को क्वाॅरेंटीन पश्चात् उनका मुख्यालय उप जिला निर्वाचन कार्यालय बलरामपुर निर्धारित किया गया है।

 

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