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 सूरजपुर : देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रहेगी बंद
सूरजपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड़-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित व स्वस्थ्य रखने के उद्देष्य से छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बन्द रहेगी।

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