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 दुर्ग कोर्ट में विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई जमानत एवं अति आवश्यक प्रकरण की सुनवाई
दुर्ग :माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के दिशा-निर्देश के अनुसार एवम् जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्री जी.के.मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजीत कुमार राजभानू ने जमानत प्रकरण की सुनवाई विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ की गई है। विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले में यह प्रथम सुनवाई है।
 
विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई जमानत प्रकरण की सुनवाई में पैरवी किए जाने वाले अधिवक्ता अपने आफिस से मोबाईल के माध्यम से जुड़े हुए थे तथा शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता भी अपने मोबाईल के माध्यम से जुड़े हुए थे तथा दोनों पक्षों के तर्क सुना गया तथा सोशल डिसटेसिंग का पालन करते हुए जमानत आवेदन की सुनवाई पूर्ण कर निराकरण किया गया। विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही सुनवाई में न्यायाधीश श्री हरीश अवस्थी, श्री अजीत कुमार राजभानू, श्री दीपक गुप्ता आपरेटिंग असिस्टेंट श्री प्रमोद अचिंन्त उपस्थित रहे।

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