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महासमुंद  अन्य राज्य एवं अन्य जिले से आने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से  अपने आने की सूचना संबंधित थाना एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देनी होगी

 अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने एवं सूचना नहीं देने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

 
महासमुंद 01 मई 2020/ भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों एवं व्यक्तियों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों एवं व्यक्तियों के लौटने की सम्भावना है, जिससे ऐसे मंे नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के जिले में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने तथ्य को मद्देनजर जनहित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हंै।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि अन्य राज्य एवं अन्य जिले से आने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपने आने की सूचना संबंधित थाना एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देंगे। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हंै तो उनकेे विरुद्ध धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। सभी ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय किसी को भी अनाधिकृत रूप से प्रदेश नहीं दें। अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाली की सूचना संबंधित थाना एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देेंगे। यह कार्रवाई नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के नोडल अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक प्रवासी श्रमिक एंव व्यक्ति को 14 दिन के क्वारेंटाईन में अनिवार्य रूप से रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम, नगर पंचायत, पालिका में बाहर स्थित स्कूल, सामुदायिक भवन या अन्य भवन को क्वारेंटाईन संेटर के लिए चिन्हाकित किया जाए। क्वारंेटाईन सेंटर में भोजन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं दानदाताओं के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
 

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