सूरजपुर जिले में धारा 144 अब 17 मई तक रहेगा प्रभावशील
सूरजपुर 04 मई : कोरोना वायरस (काविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तहर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा संपूर्ण सूरजपुर जिले में 3 मई 2020 तक लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि कर अब 17 मई 2020 तक कर दिया गया है। यह आदेश सूरजपुर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत सूरजपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा मे वृद्धि की गई है। समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान और सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी ।
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