राज्य सरकार ने जारी किए नए निर्देश स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति के लिए लागू होगी संशोधित नीति
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
कोरिया : राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने एफ.एल.2 (क) (स्तरीय रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत लाइसेंस फीस, न्यूनतम गारंटी और अन्य प्रावधानों को संशोधित किया गया है। यह नीति वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए प्रभावी होगी। नए निर्देशों के अनुसार, नगर की जनसंख्या के आधार पर लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। 1 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 18 लाख रुपए, 1 लाख से 3 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 24 लाख रुपए, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 31.20 लाख रुपए, नगर सीमा से 10 किमी के परिधि में यह फीस लागू होगी।
जानकारी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष की शेष 4 माह कि एकमुश्त राशि ली जाएगी। यदि किसी प्रकरण में जनसंख्या एवं अन्य मापदंड हेतु निर्धारित सीमा को शिथिल करने की आवश्यकता होगी, तो इस सम्बंध में आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे लायसेंस जारी किए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में बाररूम अलग से करना होगा और इसका क्षेत्रफल कम से कम 400 वर्ग फ़ीट का होगा। रेस्टोरेंट में एक समय में कम से कम 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।रेस्टोरेंट में कवर्ड डायनिंग एरिया से अलग किचन की व्यवस्था होनी चाहिए। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक की शेष अवधि के लिए वार्षिक फीस का 1/12 प्रति माह के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।
जनसंख्या के आधार पर मदिरा स्प्रिट और माल्ट मदिरा की वार्षिक न्यूनतम गारंटी तय की गई है। 1 लाख तक जनसंख्या के लिए 4,200 क्वार्ट बोतल (स्प्रिट), 8,100 क्वार्ट बोतल (माल्ट), 3 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए 6,600 क्वार्ट बोतल (स्प्रिट), 10,800 क्वार्ट बोतल (माल्ट)। मिनिमम गारंटी और शासित प्रावधान के तहत स्प्रिट पर 730 रुपये प्रति क्वार्ट बोतल, माल्ट मदिरा पर 155 रुपये प्रति क्वार्ट बोतल किया गया है। बार संचालन का समय दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक रहेगा।
नवा रायपुर जैसे क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या सीमा शिथिल की गई है।25,000 की जनसंख्या पर एक एफ.एल.2 और एफ.एल.3 लाइसेंस की सीमा लागू होगी।।वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं।
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