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खरीफ फसल बीमा योजना के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025, कृषक जल्द कराएं पंजीयन

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जल भराव, बादल फटना एवं आकाशीय बिजली आदि से फसल नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार खरीफ फसल बीमा हेतु आवेदन व प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।

योजना के अंतर्गत जिले में अधिसूचित खरीफ फसलों में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, अरहर, सोयाबीन, उड़द एवं कोदो शामिल हैं। इन फसलों पर देय बीमा प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर मे धान सिंचित मे 1200 रूपये, धान असिंचित मे ₹900, मक्का मे ₹1020, अरहर मे ₹820, सोयाबीन मे ₹980, उड़द मे ₹500, कोदो मे ₹360 शामिल है। बीमा इकाई के रूप में कोदो एवं अरहर फसल के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल निर्धारित किया गया है जबकि अन्य फसलों हेतु "बीमा इकाई ग्राम" निर्धारित है।

इस योजना में इस वर्ष भी बीमा के दिशा-निर्देशों अनुसार ऋणी कृषकों को स्वेच्छा से शामिल होने की सुविधा है। किसान भाई बैंक, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, ऑनलाईन माध्यम या बीमा अभिकर्ता के माध्यम से बीमा प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। बीमा से जुड़ी अधिक जानकारी हेतु किसान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, सहकारी समितियों, या क्रियान्वयन बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002095959 पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा फार्म मित्र एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषकों से अपील है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 के पूर्व फसल बीमा हेतु आवश्यक पंजीयन एवं प्रीमियम भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करें एवं प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल सुरक्षा सुनिश्चित करें। 

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