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जिले में छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम किया गया शिथिल

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : जिले में ग्रीष्मकालीन के दौरान पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल प्रशिक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक-3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक अथवा मानसून आगमन तक की अवधि के जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। जिले में मानसून क्रियाशील हो चुका है। इसके लिए कलेक्टर के द्वारा 1 जुलाई 2025 से छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को शिथिल किया गया।
 

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