महासमुंद : वाहन मालिक समय से पूर्व अपने वाहन का कर अदा करें
आंशिक छूट के साथ टैक्स जमा करने की अवधि 30 जून 2020 की गई तक नियत
महासमुंद 12 जून नोवेेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण तथा राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में समस्त यात्री वाहनों एवं मालवाहनों के मोटरयान कर के भुगतान में आंशिक छूट प्रदान की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन लाल साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (क. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी यात्री वाहनों, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्रायवेट सेवायान बसों को उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत उदग्रहणीय मोटर यान कर के भुगतान से निम्नानुसार छुट प्रदान की गई है।
इसके तहत् अंतर्राज्यीय, आखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रैल एवं मई 2020 की अवधि के लिए मासिक कर के भगुतान से पूर्णतः छूट होगी। समस्त माल वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्रायवेट सेवायान बसों के लिए (अप्रैल-मई-जून 2020) के लिए देय त्रैमासिक कर की कुल राशि में से 1/3 भाग के भुगतान में पूर्णतः छुट होगी। मासिक त्रैमासिक कर में उपरोक्तानुसार आंशिक छूट के साथ टैक्स जमा करने की अवधि 30 जून 2020 तक नियत की गई है। अतः संबंधित वाहन मालिक समय से पूर्व अपने वाहन का कर अदा करें। समयावधि में छूट के साथ कर जमा नहीं करने पर वाहन मालिक से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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