पूर्व पंजीकृत वाहनों में अनिवार्य रूप से लगाना होगा एचएसआरपी नंबर प्लेट
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नवम्बर से बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के नहीं होंगे परिवहन संबंधी कार्य
बेमेतरा : परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी, बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व लगभग 49 हजार वाहन पंजीकृत हैं। 28 अक्टूबर 2025 तक कुल 21,496 वाहनों के मालिकों द्वारा एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत 49 हजार वाहनों की तुलना में केवल 43 प्रतिशत वाहन मालिकों द्वारा ही एचएसआरपी नंबर प्लेट हेतु ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, जबकि शेष वाहन मालिकों द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है। अब तक 12,569 वाहनों में ही एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई गई है, जो अपेक्षाकृत कम है।
विभाग द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कई वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है। इस पर गंभीरता से ध्यान देते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए बिना किसी भी वाहन से संबंधित कार्य नहीं किया जाएगा।
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के अनेक फायदे
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधान के तहत देशभर के वाहनों के नंबर प्लेट में एक - पता आती है। प्लेट एल्यूमिनियम की होने के कारण इसकी टूटने की संभावना कम रहती है। प्लेट के परावर्तक गुण के कारण रात्रि में प्रकाश पड़ने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वाहन के निर्माता द्वारा एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जाती है, जिससे इसे निकालना या बदलना कठिन होता है और वाहनों के विभिन्न अपराधों में दुरुपयोग की संभावना समाप्त होती है। वाहन के नंबर प्लेट के अलावा एक विशिष्ट पहचान कोड (लेज़र कोड) से लैस रहता है। अतः परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे तत्काल अपने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाएं। इसके लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), लोक सेवा केंद्र अथवा परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें। विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 नवम्बर 2025 से जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनके परिवहन संबंधी कार्य नियमानुसार कार्यालय में नहीं किए जाएंगे।


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