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 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मंे अब तक 6 हजार से अधिक लोगों ने कराया पंजीयन, 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपए पेंशन
TNIS
जशपुर : 03 दिसंबर 2019/प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी हैं। जिले में अब तक  6 हजार से अधिक लोग इस योजना के तहत् अपना पंजीयन करा चुके हैं। श्रम विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर लोगों को इस योजना की जानकारी देने के साथ ही उनके पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी कराई जा रही है। इस योजना मंे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष एवं मासिक आय 15 हजार से कम हैं वह शमिल हो सकते हैं। इसके लिए प्रति माह उन्हें 55 रुपए से 200 रुपए तक (उम्र के अनुसार) किश्त जमा करनी होगी। 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रतिमाह उन्हें तीन हजार रुपए की पंेशन मिलेगी।
 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारियों एवं स्वरोजगारियों के लिए संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत जिले के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक और छोटे व्यापारी अपना पंजीयन करा सकते हैं। यह दोनों योजना स्वेच्छिक और अंशदायी योजना है। आवेदक को पंजीयन कराने के लिए बैंक खाता और आधार कार्ड देना जरूरी है।
श्रम पदाधिकारी ए.एस.पात्रे ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष आयु समूह रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, फेरीवाला, मध्यान्ह भोजन रसोईयां, ईट भट्टांे में काम करने वाले श्रमिक, रोजगार सहायक, कोटवार, मनरेगा के मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनाबाड़ी सहायिका, मितानिन, सफाई कामगार, एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसान, खेतीहर मजदूर, स्वसहायता समूह के सदस्य, कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल पर काम करने वाले, प्लेसमेंट कर्मी, संविदा कर्मी आदि इस योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उनकी मासिक आय 15 हजार रूपए ज्यादा न हो। ऐसे व्यक्तियों को ईपीएफ, ईएसआईसीसी, एनपीएस का सदस्य भी नहीं होना चाहिए।
 
इसी तरह व्यापारियों एवं स्वरोजगारियों के लिए संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना में वार्षिक डेढ़ करोड़ से कम टर्न ओव्हर वाले छोटे व्यापारी एवं स्वरोजगारी मजो आयकरदाता नहीं हैं, शामिल हो सकते है। इन दोनों योजनाओं में आयु के अनुसार हर महीने न्यूनतम 55 रूपए से अधिकतम 200 रूपए का अंशदान करना होगा।  केन्द्र सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि का अंशदान दिया जाएगा। इसके बाद योजना में शामिल व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर हर महीने 3 हजार रूपए का पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन धारक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति अथवा पत्नि को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगा। इच्छुक व्यक्ति इन योजनाओं में शामिल होने के लिए जिले के किसी भी लोकसेवा केन्द्र सीएससी, व्हीएलई में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
 

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