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 स्थापनाओं/कारखानों में कार्यरत् कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में संशोधन
बलरामपुर : श्रम पदाधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज ने सभी औद्योगिक संस्थानों एवं  कार्यरत् कर्मचारियों को सूचित किया है कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अधिसूचना के तहत् छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन नियम 1963 के अन्तर्गत विभिन्न स्थापनाओं/कारखानों में कार्यरत् कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष संशोधित किया गया है, जो 05 अगस्त 2019 से प्रभावशील है। उक्त प्रावधान के विपरित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जाना दण्डनीय अपराध है।

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