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 कोरिया : विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के 19 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 05 दिसम्बर 2020 को होगा विशेष ग्राम सभा का आयोजन

 कोरिया : कलेक्टर श्री एसएन राठौर के निर्देषानुसार विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के 19 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 05 दिसम्बर 2020 को समय 12.30 बजे से विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। जिसमें जी.पी.डी.पी. कार्ययोजना 2021-22 की अनुमोदन करने हेतु ग्राम सभा प्रभारी अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है।

जिसके अनुसार ग्राम पंचायत जगतपुर के लिए षिक्षक एलबी श्री चन्द्रभान सिंह, डुभापानी के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री मंगलेष्वर पैकरा, नरकेली के लिए षिक्षक एलबी श्री रमेष प्रधान, मझगवां के लिए संकुल प्रभारी मो. एजाज सिध्दिकी, बस्ती के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री पवन सिंह, बडगांव के लिए प्रधानपाठक श्री शेषमणी मिश्रा, पतरापाली के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री लोलस कुजूर, मोदीपारा के लिए संकुल प्रभारी श्री कमलेष पाण्डेय, आमापारा के लिए प्रधानपाठक श्री रामदेवराम, कंचनपुर के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री दुबेन्द्र नारायण, खुटरापारा के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री नरसिंह भगत, बरपारा के लिए जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के सहा.वि.वि. अधिकारी श्री मनोज सिंह जगत, जटासेमर के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री विनय गुप्ता, चारपारा के लिए संकुल प्रभारी श्री सुदर्षन पैकरा, झरनापारा के लिए संकुल प्रभारी श्री बृजलाल गिरी, कदमनारा के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री षिवषंकर यादव, गोल्हाघाट के लिए जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के सहा.वि.वि. अधिकारी श्री सतीष देषलहरे, कुडेली के लिए संकुल प्रभारी श्री रामेष्वर पाटनवार एवं ग्राम पंचायत कटोरा के लिए सहायक षिक्षक एलबी श्री चन्द्रप्रताप को ग्राम सभा का प्रभारी बनाया गया है।

कलेक्टर ने कहा है कि छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 की उपधारा 1-क परन्तुक के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन, सम्मिलन की प्रकिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 7 के अधीन निर्धारित नियम तिथि, समय व स्थान पर ग्राम सभा की सूचना निर्धारित प्रारूप में सबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के अनुमोदन उपरान्त सबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जारी की जावेगी तथा सूचना की प्रति ग्राम पंचायत के सूचना फलक, समस्त दृश्यगोचर स्थलों पर चस्पाकर प्रकाशित की जावेगी ।

ग्राम सभा के सूचना की प्रतिलिपि सबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के पंचों, आगनबाडी कार्यकर्ताओं, शालाओं के प्रधानाध्यापक, उचित मूल्य दुकान का संचालनकर्ता, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मैदानी अमले एवं अन्य मैदानी कर्मचारियां की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति कराने की जिम्मेदारी सौपी जावे साथ ही कोटवार से निरंतर मुनादी कराई जावे। कोविड-19 को देखते हुए स्थल पर सेनेटाईजर, मास्क आदि की व्यवस्था कर सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे।

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