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 श्रमिकों की सेवा निवृत्ति की आयु अब 58 वर्ष से बढ़कर हुई 60 वर्ष
कोरिया 13 मार्च : छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 के तहत श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष कर दी गई है। यह अधिसूचना आदेश छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण श्रम विभाग द्वारा प्रकाशित भी करा दी गई है। समस्त औद्योगिक उपक्रम में इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे।

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