सैनकों के सोशल मीडिया का उपयोग न करने के निर्देश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली : सैनकों के सोशल मीडिया का उपयोग करने या न करने का मामला अब न्यायपालिका की चौखट पर पहुंच चुका है. भारतीय सेना ने अपने जवानों, अफसरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और ट्विटर आदि का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए थे. अब सेना के इस निर्देश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इस याचिका पर मंगलवार यानी 14 जुलाई को सुनवाई हो सकती है. सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद सेवारत पीके चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने अपनी याचिका में सेना की ओर से दिए गए सोशल मीडिया का उपयोग न करने के निर्देश को चुनौती दी है. अपनी याचिका में लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने याचिका में कहा है कि यह नीति असंवैधानिक है. सेना को कहा जाए कि वह इस असंवैधानिक निर्देश को वापस ले.
लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी ने अपनी याचिका में सेना की ओर से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने के निर्देश को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया है और कहा है कि यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि यह नीति सैनिकों के साथ कठोर होने के साथ ही भेदभावपूर्ण और प्रतिकूल भी है.
बता दें कि सेना ने सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के लिए एक निर्देश जारी किया था. जिसमें सैनिकों और सैन्य अधिकारियों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था. अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चुनौती देने वाली याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई हो सकती है. हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सैनिकों को सोशल मीडिया का उपयोग करने की इजाजत मिलती है या नहीं.


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