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 यूपी में कांग्रेस को झटका, अदिति और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका खारिज
लखनऊ : विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कांग्रेस द्वारा अपनी विधायक अदिति सिंह व राकेश सिंह की सदस्यता खत्म करने संबंधी याचिका को बलहीन करार देते हुए खारिज कर दी।

विधानसभा अध्यक्ष  हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि प्रकरण के तथ्यों, संबंधित अभिलेखों व सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के आधार पर इस मामले का परीक्षण  किया गया। रायबरेली सदर की विधायक आदिति सिंह व हरचंदपुर  से विधायक राकेश सिंह पर भारत के  संविधान की दसवी अनुसूची के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसे में विपक्षी को दल परिवर्तन के आधार  पर निरर्हता से ग्रसित नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

कांग्रेस ने आदिति सिंह व राकेश सिंह की सदस्यता खत्म कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दाखिल की थी। इससे पहले सपा ने शिवपाल यादव की सदस्यता खत्म करने की याचिका दाखिल की थी लेकिन सपा ने बाद में खुद ही उस याचिका को वापस ले लिया था।

 

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