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महासमुन्द : कोर्ट के अधिकारी-कर्मचारियों को मास्क अथवा पेपर नेपकिन लगा रूमाल बांधकर कोर्ट में बैठने के दिए गए सुझाव
महासमुन्द 17 मार्च : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द के सचिव श्री मोहम्मद जहांगीर तिगाला ने  बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा हाईकोर्ट एवं जिला कोर्ट के लिए कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में एडवाईजरी जारी की गई हैं। जिसके अनुसार न्यायालय परिसरों में पक्षकारों एवं सामान्यजनों के प्रवेश को नियंत्रित कर भीड़ ईकट्ठा न होने देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में जिला न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत द्वारा न्यायाधीशों एवं अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की पृथक-पृथक बैठक लेकर सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होनें अधिवक्ता संघ से भी अनुरोध किया है कि जब तक अत्यावश्यक ना हो वे पक्षकारों को कोर्ट में आने से मना करें। जिला न्यायालयों में सिविल और क्रिमिनल केसेस में पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होने की सूचना देते हुए, बताया गया कि पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण न्यायालयों द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

एडवाईजरी अनुसार कोर्ट के समस्त कर्मचारियों को मास्क अथवा पेपर नेपकिन लगा रूमाल बांधकर ही कोर्ट में बैठने के सुझाव दिए गए है। कोर्ट में प्रवेश के समस्त द्वार बंद कर केवल एक ही द्वार से प्रवेश करना सुनिश्चित किया गया है। उक्त  द्वार पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर न्यायालयीन कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारगण के न्यायालय में प्रवेश करने के पूर्व हैण्डवाॅश से हाथ धुलवाकर ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा रही है और माॅस्क लगाने के सुझाव दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर से न्यायालय परिसर के लिए थर्मल स्केनर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। न्यायालयीन कक्षों में उपलब्धता अनुसार हैण्डवाॅश एवं सैनेटाईजर की व्यवस्था करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हंै।

जेल अधीक्षक, महासमुंद को निर्देशित किया गया है कि न्यायालयों के स्पष्ट आदेश के बिना वे आगामी आदेश तक अभिरक्षाधीन बंदियों को न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं करें। समस्त न्यायालयों को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिरक्षाधीन बंदियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत द्वारा समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि सुरक्षा ही बचाव है अतः वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बचाव के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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