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 महासमुन्द : सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों और तंबाकू के अवैध विक्रताओं के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

कोट्पा की बैठक में एसडीएम श्री दुदावत ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

  महासमुन्द 18 मार्च : इन दिनों जिले के शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ नागरिकों के द्वारा तंबाकू के नशा का सेवन कर रहे है। अधिकांश इसके दुष्प्रभावों के साथ बिक्री नियमों से अंजान होने का हवाला देकर बच निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब किसी का बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि सरायपाली के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री कुणाल दुदावत ने राष्ट्रीय तबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सदस्यों सहित स्वास्थ्य, शिक्षा एवं नगर पालिका एवं अन्य संबंधित विभागों की बैठक आहूत कर विकासखंड में अब तक हुई चालानी कार्रवाई और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए है। 

सरायपाली के सरकारी अस्पाताल में हुई बैठक में श्री दुदावत ने विभागीय समीक्षा के साथ कोट्पा अधिनियम 2003 की चालानी कार्रवाई का करने और टीम बना कर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नगर पालिका सहित जनपद पंचायत के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकृत अधिकारियों के लिए नियमावली और चालान पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए और कार्रवाई का निरंतर अंकेक्षण जारी रहे। औषधि निरीक्षक श्री अवधेष भरद्वाज ने कोट्पा अधिनियम की नियमावली व विभाग अनुसार चालान संबंधी अधिकारों का बंटवारा करते हुए सभी को उनके दायित्व समझाते हुए अधिकाधिक चालान कर लोगों में जागरूकता लाने के लिए लक्षित किया। 

इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्रीमती स्निग्धा तिवारी, नगर पंचायत अधिकारी श्री क्षीरसागर नायक, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अमृत लाल रोहेलेडर, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री गेंदराम नारंग, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी श्री आईपी कश्यप, बीईटीओ श्री टीआर धृतलहरे, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री शीलत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता असीम श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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