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प्रदेश में भी संक्रामक रोग घोषित हुआ कोविड-19

 राज्य सरकार ने भी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जारी की अधिसूचित घोषणा

छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अतर्गत राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को समूचे प्रदेश में संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया है
महासमुन्द 24 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत में भी कोरोना वायरस संक्रमण यानी कोविड-19 की बीमारी को लेकर राज्य सरकार ने अधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 2020 को लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह ने प्रदेश के समस्त जिलों के लिए आगामी आदेश पर्यंत अधिसूचित किया है। जिसमें छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 (क्र. 36 सन 1949) की धारा 50 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग बताते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया है। संदर्भित जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार के द्वारा दी गई। जिसमें उन्होंने बताया कि जहां, तथाकथित रूप से सोशल मीडिया में प्रचारित-प्रसारित की जा रही कोरोना वायरस संबंधित संदेश दर्शकों और पाठकों तक विविध तरीकों से पहुंचाएं जा रहे हैं। इस बीच उक्त परिस्थितियों को लेकर राज्य शासन स्तर से जारी यह अधिसूचना अधिकारिक तौर पर भ्रांतियां दूर करने के साथ प्रदेश में अधिसूचित संक्रमण काल की पुष्टि करती है।
विदित हो कि जिला महासमुंद में अब तक कोरोना वायरस पीड़ित का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। किन्तु सतर्कता बरतते हुए कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन व प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके परदल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा जनसामान्य के लिए किए जा रहे चिकित्सकीय उपायों के साथ उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग की मदद से भी स्थानीय नागरिकों से इस विषम परिस्थति से निपटने के लिए अपील एवं समझाइश भी निरंतर दी जा रही है।
 

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