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समाजिक दूरी बनाकर सब्जी एवं फल का करे विक्रय

 महासमुंद 28 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की वजह से जिले में धारा 144 लगी हुई हैं। जिससे जिले में सब्जी एवं फल उत्पादक कृषकों को कुछ परेशानी हो रही हैं। श्री जैन ने समयानुकूल उत्पन्न संकट को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया है कि जिले के समस्त फल एवं सब्जी उत्पादक अपने उत्पाद को प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सड़क किनारे बैठकर, गली मोहल्ले में जाकर सब्जी एवं फल विक्रय कर सकते हैं तथा उन्होंने कहा कि यह कार्य सामाजिक दूरियां बनाकर किया जाए। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए खाद, बीज एवं अन्य कृषि सम्बन्धी आदान सामग्रियों हेतु जिले के समस्त सब्जी बीज भंडार सुबह 06:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुले रहेंगे तथा उन्होंने कहा है कि आदान सामग्री क्रय करते समय सामाजिक दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखें।

श्री जैन ने जिले के समस्त सब्जी बीज एवं अन्य आदान सामग्री वितरण करने वाले व्यापारियों को कहा है कि अपनी दुकानें निर्धारित समय में खोलकर रखें और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एवं पालन कराते हुए सामग्री का वितरण करें।
यह आदेश लॉकडाउन की अवधि तक लागू रहेगा और तत्काल प्रभावशील होगा।
 

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