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सुपोषण अभियान अंतर्गत चिन्हांकित एनीमिक महिलाओं एवं 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को 10 दिवस के लिए सूखा राशन आबंटित

 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर किया जा रहा वितरण

कोरिया 2 अप्रैल 2020/ राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी पत्र में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन अवधि में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत पोषण आहार वितरण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आज यहां बताया कि पत्र के परिपालन जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत चिन्हांकित हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदाय किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत सूखा राशन वितरित करते समय कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित निर्देश जैसे स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी आदि का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सुपोषण अभियान अंतर्गत 15 से 39 साल की चिन्हांकित एनीमिक महिलाओं को 02 सप्ताह अर्थात 10 दिवस के लिए सूखा राशन पैकेट के रूप में परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर वितरित किया जा रहा है जिसमें चावल 1.5 कि.ग्राम, मिक्स दाल 250 ग्राम, सूखा सब्जी - आलू 800 ग्राम, रसेदार सब्जी - सोयाबीन बड़ी/चना 500 ग्राम, फोर्टिफाईट तेल, पापड़, सलाद एवं अचार 100 ग्राम की मात्रा में शामिल है। इसी तरह 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित मीनू में चावल 800 ग्राम, मूंगदाल 100 ग्राम, रसेदार सब्जी - सोयाबीन बड़ी/चना 100-100 ग्राम तथा फोर्टिफाईट तेल व मसाला 100-100 ग्राम की मात्रा में शामिल है।

      गौरतलब है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा 25.03.2020 से 14.04.2020 तक 21 दिवस के लॉकडाउन का आदेश किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदाय किये जाने वाले गर्म भोजन की व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसपर विचार करते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित हितग्राहियों को सूखा राशन - चावल उचित मूल्य की दुकान में आबंटित किया जा रहा है। चावल का तत्काल उचित मूल्य की दुकान में उठाव कर एवं शेष अन्य सामग्री - दाल, सोयाबड़ी, आलू, फोर्टिफाईट तेल, पापड़ एवं अचार के पैकेट बनाकर स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज हितग्राहियों को प्रदाय करने हेतु परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आदेशित किया गया है।

         

 

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