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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राशि स्वीकृत

 महासमुंद 02 अप्रैल 2020/ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर  द्वारा जिले में  वित्तीय वर्ष 2019-20 में दैवीय विपत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र  6-4 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा निधि (एस डी आर एक) मद माँग संख्या 58 मुख्य शीर्ष-2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में प्राप्त 4 करोड़ 58 लाख 31हज़ार 500 सौ रूपये प्राप्त आबंटन राशि में से

 जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए संचालित राहत शिविरों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मद संख्या - 02 -बाढ़चक्रवात भू-स्खलन आदि-111-शोक संतप्त परिवारों को आदि अदायंगीया-7352 शौकार्त परिवारों को सहायक अनुदान-14 सहायक अनुदान-012 अन्य अनुदान राहत के अंतर्गत जिले को प्राप्त आबंटन 50 लाख रुपए के शेष आबंटन राशि में से
 
25 लाख रूपये अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने से कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए संचालित राहत शिविरों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 25  लाख रुपए अग्रिम आहरण किया गया , जिसमें 20 लाख रूपये जिले के सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला महासमुन्द को निम्नानुसार राशि चेक/आर.टी. जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
मद, उपशीर्ष - 02 -बाढ़चक्रवात भू-स्खलन आदि-111-शोक संतप्त परिवारों को आदि अदायंगीया-7352 शौकार्त परिवारों को सहायक अनुदान-14 सहायक अनुदान-012 अन्य अनुदान, जिले को प्राप्त आबंटन में से अग्रिम आहरण की राशि में से आबंटन कुल 20 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला महासमुन्द 5 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला बागबाहरा 05 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला पिथौरा 05 लाख रुपए, अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला सरायपाली 05 लाख रुपए,
अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा राहत शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों पर राजस्व पुस्तक पत्रिका6-4की कंडिका(दस-1) के अनुसार60 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से व्यय करेंगे।राहत शिविर समाप्त होने के पश्चात उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराएंगे।

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