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दिव्यांगजनों के सुरक्षा और सरंक्षण के लिए व्यापक समावेशी दिशा-निर्देश जारी

 महासमुंद 03 अप्रैल 2020/ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण अपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक  समावेशी दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार भारत में (COVID-19) से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8 में दिव्यांगजनों की संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान है।दिव्यांगजन हेतु सामान्य कार्यवाही बिन्दु का पालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल किया जाना है। 

राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 3 सप्ताह के लिए राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजनो को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में परेशानियों/समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजनों को आवश्यक समर्थन सेवाओं जैसे भोजन, दवाईया इत्यादि तक पहुंच को सुलभ किये जाने हेतु जिले में गैरसरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघों से समन्वय स्थापित किया जा सकता है तथा जिले में समाज कल्याण अधिकारी को जिला नोडल प्राधिकृत किया गया है, उसी तारतम्य में संबंधित विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी प्राधिकृत किया जाता है।जो दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराएंगे।
 
अत: गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघो जो, दिव्यांगजनों की देखभाल करते है को अनुमति/पास न होने के कारण दिव्यांगजनों तक आवश्यक वस्तुओ, सेवओं को पहुंचाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव आप गैरसरकारी संगतनी और सिविल सोसायटी संगठनों/आवसीय कल्याण संघो जो, दिव्यांगजनों की सहायता हेतु अनुमति/ पास चाहते है, को उनके वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अनुमति/पास जारी करने की कार्यवाही सबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी करें, ताकि उनके द्वारा दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
क्रमांक/12/12/एस शुक्ल/हेमनाथ
 

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