कृषि मशीनरी, स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानें लाॅकडाउन से मुक्त
वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं निजी, शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पे़ंसरी और रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेगें
महासमुंद 09 अप्रैल 2020/ किसानों की सुविधा को देखते हुए कृषि मशीनरी की बिक्री इससे संबंधित स्पे्रयर एवं मरम्मत की दुकानें लाॅकडाउन से मुक्त होगें। ये दुकाने लाॅकडाउन के दौरान भी अपने निर्धारित समय तक खुले रहेगें। इसी तरह राज्यमार्गो पर पेट्रोल पंपों या उसके आस-पास स्थित ट्रकों के मरम्मत हेतु संचालित दुकानें भी खुली रहेगी। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी किये है। जारी आदेश के अनुसार पशु चिकित्सालय उससे जुडे समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जैसे- मेडिकल स्पलाई उसका विनिर्माण एवं वितरण, निजी, शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फ्रार्मेसी (जनऔषधी केंद्र) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकानें, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं नियमित रूप से संचालित रहेगें ।
इसी तरह जारी आदेश के अनुसार चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल, स्टाॅफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में समस्त स्टाॅफ एवं सहायक सेवाएं और संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी गई है। देश में चिकित्सा आक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखने के लिए चिकित्सा क्षेत्र की संचालित सेवाओं को भी शर्तो के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) से छूट प्रदान की गई है। चिकित्सा क्षेत्र की संचालित सेवाओं में कार्यरत् स्टाॅफ और श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। इन सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने जाने के लिए पास प्रदान किये जाएगें। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जैन ने जारी आदेश के तहत लाॅकडाउन से छुट प्रदान किये गये कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओ के प्रमुखों को सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिग) स्वच्छता और भारत सरकार, राज्यशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा समय- समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की निर्देश दिये है।
क्रमांक/30/30/एस शुक्ल/हेमनाथ
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