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महासमुंद : मृतक के निकटतम वारिसानों के लिए सोलेशियम फण्ड से 25-25 हजार रुपए स्वीकृत

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
महासमुंद : कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री डोमन सिंह ने सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम

फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए 25-25 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें बसना विकासखण्ड के ग्राम गढ़पटनी निवासी श्री पंकज पटेल की मृत्यु 26 जून 2016 को होेने पर उनकी माता श्रीमती बरमोती बाई एवं महामसुन्द विकासखण्ड के ग्राम झाखरमुड़ा निवासी श्री सत्यनारायण निर्मलकर की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती देवकी बाई के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

मृतक श्री संतोष यादव की पत्नी श्रीमती संतोषी यादव को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। महासमुन्द विकासखण्ड के ग्राम तुमगांव निवासी श्री संतोष यादव की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना से हो गई थी। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने उनकी पत्नी श्रीमती संतोषी यादव उक्त आर्थिक अुनदान सहायता राशि स्वीकृत की है।
 

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