महासमुंद धारा 144 जिले में 3 मई 2020 तक लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
महासमुंद 15 अप्रेल 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 3 मई 2020 या आगामी आदेश तक बढाई गयी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि महासमुंद जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महासमुंद जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
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