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शादी-ब्याह एवं अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार के लिए अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति जरुरी

 बेमेतरा 23 अप्रैल 2020:-कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए बेमेतरा जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए 03 मई 2020 तक धारा 144 लागू किया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार घोषित लाकडाउन मे  चिन्हित जिले के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर बचे हुए शेष क्षेत्रों मे 20 मई से अतिरिक्त गतिविधियांे के संचालन की अनुमति के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किए है।

                     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले मे होने वाली शादी-ब्याह एवं अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार से संबंधित आयोजनांे की स्वीकृति/अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा गया है।  अधिकारियों को अनुमति जारी करने के पूर्व कुछ बातों को सुनिश्चित करना होगा जिसमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रुप से पालन हो, आयोजन मे उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रुप से मास्क का उपयोग करना होगा, आयोजनों मे व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 से ज्यादा नही होगी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जयेगा एवं ऐसे आयोजनो की स्वीकृति की सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को अनिवार्य रुप से देना होगा।
 

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