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 निर्धारित समय में ही खुलेंगे रोजमर्रा की आवष्यकता हेतु प्रतिष्ठान, उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
सूरजपुर : कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कोरोना वायरस के 23 मार्च 2020, 29 मार्च 2020 एवं 22 अप्रैल 2020 के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु लाॅकडाउन के दौरान जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के खुलने एवं बंद होने के संबंध में शासन के आदेशानुसार समय-समय पर आदेश जारी किया गया है। पूर्व में जारी आदेशों के अनुक्रम में सभी निर्देशों को समेकित एवं स्पष्ट करते हुए आदेश प्रसारित किया गया है जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
 
जारी आदेष के तहत सामान्य रूप से पूर्ववत् खुलने एवं बंद होने का समय रहेगा, परन्तु दुकानदार एवं ग्राहक दोनो के लिए सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त रहेगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति मास्क, रूमाल अथवा गमछा से मुंह एवं नाक ढके रहेगें। इसकी अवहेलना किसी भी स्थिति में नही की जायेगी। जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति दी गई है जिसमें मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल उपकरण की बिक्री व रिपेयर, मेडिकल के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं, सभी प्रकार के हाॅस्पीटल, लैब, राईस मिल, पेट्रोल  पंप, गैस सिलेण्डर वितरक एजेंसी, सब्जी, फलों की दुकानंे, बैंक एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आई.टी. रिपेयर (स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति), डी.टी.एच. एवं केबल टीवी सेवाएं, राशन दुकानें (पी.डी.एस.), फूड प्रोसेसिंग (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में), हाईवे ढ़ाबे टेक आवे की सेवाएं खुली रहेंगी।
 
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने आदेश जारी होने के पश्चात केवल आवश्यक प्रतिष्ठान ही निश्चित समय तक खुले रहेंगे। जैसे- खाद बीज, पेस्टीसाईड्स की दुकानें, कृषि यंत्रों की दुकानें, कृषि उपकरणों के रिपेयर्स शाॅप्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, अनाज मंडी, सब्जी मण्डी सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, आटा, तेल, दाल मिल्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, पंचर टायर की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, हरा चारा, टाल, पशु आहार की दुकानें, पेट शाॅप्स एण्ड एक्वारियम ;पालतू पशुओं को खाना खिलाने व पालतू पशु के आहार विक्रय हं) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, आॅप्टीकल्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, किराना दुकानें, अनाज, खाद्य के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, वाटर केन की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, गोदाम वेयरहाउस (नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बेकरी की दुकानें (केवल होम डिलेवरी) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, डेयरी, दूध पनीर की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं शाम 5.00 से शाम 7.00 बजे तक, चिकन, मटन, मछली अण्डा की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, स्टेशनरी की दुकानंे सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बीमा सेवाएं, बीमा कम्पनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सहकारी ऋण सोसायटियां सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बिजली के पंखे की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, इलेक्ट्रीकल्स,प्लम्बिंग की दुकाने, आटोमोबाईल्स टायर एवं पार्ट्स की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, सीमेंट, सरिया दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक खुली रहेंगी।
जारी आदेष में यह भी लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी उक्त पत्र अंतर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिला सूरजपुर सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावषील किया गया है, जो दिनांक 03 मई 2020 तक प्रभाव में रहेगा या आगामी आदेश तक प्रभाव में रह सकता है।
 

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