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 महासमुंद : छड़, सीमेंट, पंखा, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं स्टेशनरी दुकानें सप्ताह में एक दिन खुलेगी
महासमुंद : कोरोना वायरस कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। इसके प्रसार को देखते हुए इससे बचाव एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 03 मई 2020 तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत विभिन्न कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को पूर्णतया लॉकडाउन के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट दी गई है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत छड़, सीमेंट, पंखा, कूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सप्ताह में एक दिन खुली रहेगी। इसी तरह स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें भी सप्ताह में एक दिन खुली रहेगी। इसके लिए दिवस का निर्धारण स्थानीय स्तर पर संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेंगे तथा शेष दिवस व्यापारी होम डिलीवरी कर सकेंगे। इस आदेश के तहत् छूट दी गई कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी, स्वच्छता एवं शासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

 

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