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 कलेक्टर श्री जैन ने हितग्राहियोें को माह जून 2020 के नियमित चावल आबंटन के साथ तीन माह का अतिरिक्त चावल का वितरण 01 मई 2020 से प्रारंभ करने के दिए निर्देश
महासमुंद : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक एवं जिला खाद्य अधिकारी को माह जून 2020 का नियमित खाद्यान्न एवं माह अप्रैल से जून 2020 का अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण के संबंध में निर्देशित किया है कि  कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारी को माह जून 2020 के चावल का उपभोक्ता निर्गम एक रूपए प्रति किलो के स्थान पर निःशुल्क किया गया हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशन कार्डों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ राज्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड में माह अप्रैल से  जून 2020 तक प्रति माह अतिरिक्त चावल आबंटन का उपभोक्ता निर्गम मूल्य निःशुल्क होगा। सामान्य राशन कार्डों में पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित निर्गम मूल्य अनुसार वितरण किया जाएगा। माह जून 2020 के नियमित चावल आबंटन के साथ तीन माह का अतिरिक्त चावल का वितरण 01 मई 2020 से प्रारंभ किया जाएं। उचित मूल्य दुकानों में वितरण के समय राशन कार्डवार आबंटन की पात्रता की सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करते हुए कार्डधारियों को भी सूचित करें।

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