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 ॅकडाउन के दौरान, सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटका, पान की दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध
शेष दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी

बेमेतरा :-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन खोले जाने के आदेश जारी किये गये है। बेमेतरा जिला ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है। इन क्षेत्रों में सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटखा, पान की दुकानों, सभी माॅल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के वर्तमान में खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से अनुमति प्राप्त की जा सकती है जिसमें अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (स्वयं के घर में) विवाह की अनुमति दी जा सकती है। ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी तरह का समाजिक भोज आदि भी आयोजित नहीं होगा।
                 
बेमेतरा जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन व अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जावे कि जिले में धारा- 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा व न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंश) के साथ कार्य करना होगा।
 
इसी प्रकार बेमेतरा शहरी क्षेत्र के सभी 21 वार्डो में कम से कम भीड़ रखते हुये तथा एक साथ दुकाने नहीं है ऐसे सभी वार्डो में दुकाने प्रारंभ करने की अनुमति उल्लेखित शर्तो 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की क्षमता के साथ संचालन की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शत-प्रतिशत क्रेता विक्रेता को मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा, प्रत्येक दुकान में हैंड सेनिटाईजर हाथ धोने हेतु आवश्यक रूप से रखी जावेगी। बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को कोई वस्तु विक्रय नहीं की जायेगी। कार्य सुविधा की दृष्टि से दुकान संचालक मास्क की व्यवस्था भी कर सकते है। दुकानों के सामने एक-एक मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंस हेतु मार्क की जावेगी। सभी दुकानें (अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) सायं 04ः00 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जायेगी।
 
उपरोक्त मानक प्रक्रिया (एसओपी) के प्रथम उल्लंघन पर 1000 रु. द्वितीय उल्लंघन पर 2000 रु. का जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा। उसके पश्चात भी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर दुकान का संचालन सील कर दुकानें बंद कर दी जायेगी। जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों के संचालन की अनुमति पूर्ववत बनी रहेगी, परंतु नये दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी स्थिति में सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटखा, पान विक्रय की दुकान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा। परंतु भोजन सामग्री (ब्ववामक थ्ववक) के विक्रय की दुकाने (ढाबा इत्यादि) ज्ंाम ।ूंल के सिद्धांत पर संचालित होगा। सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानें पूर्ववतः बंद रहेगी, सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित होगा, कोई व्यक्ति विशेष आवश्यकता की स्थिति में निजी वाहन का उपयोग कर सकता है। जारी आदेशों मे से किन्ही भी अनुदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध माना जाकर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

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