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 राजस्व न्यायालयों में पेशी 04 मई या उसके पश्चात करने संबंधी निर्देश जारी

कोरिया : राज्य शासन के राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालय को पत्र जारी कर राजस्व न्यायालयों में पेशी 04 मई या उसके पश्चात करने कहा है।


जारी परिपत्र के परिपालन में कलेक्टर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 03 मई 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 03 मई 2020 तक निर्धारित है उनमें पेशी तारीख आगे बढ़ाते हुए 04 मई या उससे आगे की तिथि निर्धारित की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

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