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 संयुक्त जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) परिसर मे धरना जुलूस पर प्रतिबंध
बेमेतरा :-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बेमेतरा जिला के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि मंे विभिन्न विभाग यथा-खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है। जाहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का  आगमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर मे जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है। ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र मे प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जा सके।
 
      विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि रोकने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र मे सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा रैली जुलूस आदि मे लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किए जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
 
             छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरान्त पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी किया है। इसके तहत कलेक्टेªट परिसर एवं परिसर के 100 मीटर दूरी पर रैली जुलूस, धरना, प्रदर्शन हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित नहीं होंगे और न ही ध्वनि यंत्रों का उपयोग करेंगे। यह आदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एसएएफ तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश 29 अप्रैल से आगामी 2 माह तक यानि 30 जून 2020 तक प्रभावशील रहेगा।

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