महासमुंद : फूटवियर की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं शनिवार को खुले रहेंगे
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान सुबह 09ः00 बजे से 02ः00 बजे तक खुले रहेंगे
महासमुंद 05 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने कल जिले के व्यापारी संघों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मो. खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्बुलकर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, महासमुंद विधायक श्री विनोद चन्द्राकर, नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर सहित व्यापारी संघो के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। इसके तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) का आदेश दिए गए है।
जिले के ग्रीन जोन में होने के फलस्वरूप कार्यालय, प्रतिष्ठान, वस्तुओं, सेवाओं को भी शर्तों के अधीन (लाॅकडाउन) से छूट प्रदान की गई हैं। इनमें फूटवियर की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं शनिवार को सुबह 09.00 बजे से लेकर दोपहर 02.00 बजे तक ही खुलेगी। इस आदेश के तहत् पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत् लाॅकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टंेसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।
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