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 जशपुरनगर : निजी विद्यालयों के लिए सर्वसाधारण आमजनो से फीस विनियमन प्रारूप पर 15 मई तक सुझाव आमंत्रित
जशपुरनगर : 06 मई : जिला षिक्षा अधिकारी जषपुर श्री एन. कुजूर के निर्देश पर अशासकीय या निजी शालाओं के लिए छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम 2020 बनाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा फीस विनियमन के प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर बिन्दुवार सुझाव सर्वसाधारण से विभाग के ई-मेल  कचपमिम2020/हउंपसण्बवउ  पर आमंत्रित किए गए है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव स्कूल शिक्षा विभाग के ई-मेल पर 15 मई को अपरान्ह 3 बजे तक भेज सकते है एवं डाक द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। श्री कुजूर ने बताया कि सभी आम नागरिको के लिए इस संबंध में सूचना प्रसारित किया गया है। छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम 2020 का प्रारंभिक प्रारुप की जानकारी विभाग के वेबपोर्टल ीजजचरूध्ध्ूूूण्मकनचवतजंसण्बहण्दपबण्पदध्   से प्राप्त की जा सकती है।

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